तबलीगी जमात मामले पर CJI ने कहा मीडिया पर पाबंदी लगाने का कोई आदेश नहीं देंगे
तबलीगी जमात के पक्ष पर जमीयत-उलेमा-हिंद को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है. सीजेआई ने कहा है कि हम प्रेस पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं.
आप को बता दें कि याचिकाकर्ता जमीयत-उलेमा-हिंद के वकील एजाज मकबूल ने मीडिया पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया था. CJI ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम मीडिया पर पाबंदी लगाने का कोई आदेश नहीं देंगे. इसे देखना प्रेस काउंसिल का काम है. पहले आप प्रेस काउंसिल को पक्ष बनाइए. फिर इस मसले पर सुनवाई होगी. कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई को 2 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है.
मीयत-उलेमा-हिंद ने मरकज मामले की मीडिया कवरेज को दुर्भावना भरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.और इस याचिका में कहा गया था कि मीडिया गैरजिम्मेदारी से काम कर रहा है. मीडिया ऐसा दिखा रहा है जैसे मुसलमान कोरोना फैलाने की मुहिम चला रहे हैं. कोर्ट इसपर रोक लगाए और मीडिया और सोशल मीडिया में झूठी खबर फैलाने वालों पर कार्रवाई का आदेश दे.
Tags : #No Ban On Media, #Media, #CJI, #Supreme Court, #Tablighi Jamaat, #Markaz,
Latest News
World News
2025-03-28 at 16:15:42भूकंप के झटके, दहशत के मारे घर-ऑफिस से निकले लोग .
General News
2025-03-24 at 17:59:45भारत बना रहा 6th जेनरेशन एयरक्राफ्ट? .
India News
2025-03-24 at 17:48:008वें वेतन आयोग से बाहर होंगे ये कर्मचारी .
India News
2025-03-24 at 16:58:52जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की .
Politics News
2025-03-24 at 16:39:35सांसदों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी, केंद्र ने जारी की अधिसूचना; जानें अब कितनी होगी सैलरी .