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Car चलाते समय फ़ोन के इस्तेमाल पर नहीं कटेगा चालान, Nitin Gadkari का बड़ा ऐलान

कार चलाते समय फोन पर बात करने पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाता है, ड्राइविंग के समय अगर आप कॉल पर किसी से बात कर रहे होते हैं तो इसके लिए आपको ट्रैफिक पुलिस को भारी भरकम चालान देना पड़ता है, यह ना सिर्फ आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है बल्कि कार में बैठी सवारियों के लिए भी खतरनाक है। हालांकि, अब नए नियम के मुताबिक़ आप कार चलाते समय फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक ख़ास शर्त है।

नए नियमों के मुताबिक, कार चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने पर भी ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं कर सकता है, अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका चालान काट देता है तो आप उसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि मौजूदा ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, कार चलाते वक्त अगर कोई ड्राइवर हैंड-फ्री का इस्तेमाल कर अपने मोबाइल फोन पर बात करता है तो यह दंडनीय अपराध नहीं है, इसके लिए किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा।

मालूम हो की मोटर वाहन अधि‍नियम 2019 की धारा-84(ग) में मोटर वाहनों में हैंडफ्री कम्‍युनिकेशन फीचर के इस्‍तेमाल के लिए किसी दंड का प्रावधान है? वही केंद्रीय मंत्री नितिन नवीन के मुताबिक, इस एक्ट में वाहन चलाते समय हैंड-हेल्‍ड कम्‍युनिकेशन उपकरणों के इस्‍तेमाल के लिए दंड का प्रावधान है, जबकि, हैंड-फ्री उपकरणों के इस्तेमाल पर किसी तरह के दंड का प्रावधान नहीं है।

ध्यान रहे, अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो हेलमेट लगाना ना भूलें क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत हेलमेट नहीं पहनने पर चालकों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है, इसके अलावा, उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी मोटर वाहन एक्ट की धारा-194C के तहत 3 महीने के लिए सस्पेंड हो सकता है।

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