उन्नाव रेप-अपहरण मामले में निष्कासित बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर दोषी करार
उन्नाव रेप केस में बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर नाबालिग से रेप मामले में दोषी करार दिए गए। कुलदीप सेंगर के खिलाफ दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया। 2017 के अपहरण और बलात्कार मामले में विधायक सेंगर को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने में देरी को लेकर फटकार भी लगाई।
सेंगर ने 2017 में एक युवती का अपहरण करने के बाद उससे बलात्कार किया था। उस समय युवती नाबालिग थी। अदालत ने सह आरोपी शशि सिंह के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। उप्र की बांगरमऊ विधानसभा सीट से चौथी बार विधायक बने सेंगर को इस मामले के बाद अगस्त 2019 में बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था। अदालत ने नौ अगस्त को विधायक और सिंह के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो कानून से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए थे।
बंद कमरे में हुई सुनवाई में जिला जज धर्मेश शर्मा ने पहले ही 16 दिसंबर को इस मामले में फैसला सुनाने का ऐलान किया था। पीड़ित युवती की कार को 28 जुलाई में एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। दुर्घटना में युवती की 2 रिश्तेदार मारी गईं और उनके परिवार ने इसमें षड्यंत्र होने के आरोप लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले में दर्ज सभी पांच मामलों को एक अगस्त को उत्तर प्रदेश में लखनऊ की अदालत से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित किया था। सर्वोच्च अदालत ने निर्देश दिया था कि रोजाना आधार पर सुनवाई की जाए।
Tags : #Rape, #Rape Case, #Unnao, #BJP, #MLA,
Latest News
World News
2025-03-28 at 16:15:42भूकंप के झटके, दहशत के मारे घर-ऑफिस से निकले लोग .
General News
2025-03-24 at 17:59:45भारत बना रहा 6th जेनरेशन एयरक्राफ्ट? .
India News
2025-03-24 at 17:48:008वें वेतन आयोग से बाहर होंगे ये कर्मचारी .
India News
2025-03-24 at 16:58:52जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की .
Politics News
2025-03-24 at 16:39:35सांसदों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी, केंद्र ने जारी की अधिसूचना; जानें अब कितनी होगी सैलरी .