बाइक के लिए बदलने वाले हैं कई नियम, पीछे बैठने वालों से लेकर टायर तक के लिए आया नियम
केंद्र की मोदी सरकार ने ट्रैफिक नियमों में बीते कुछ समय में काफी बदलाव किए हैं. अब एक बार फिर एक नया नियम बनाने जा रही है. ये नियम दो पहिया वाहनों के लिए हैं. इसके मुताबिक़, बाइक के दोनों ओर ड्राइवर सीट के पीछे हैंड होल्ड लगवाना जरूरी है.
मंत्रालय की गाइडलाइन की मुताबिक़, इसका उद्देश्य बाइक के पीछे बैठने वालों की सेफ्टी का ख्याल रखना है. इसके साथ ही बाइक पर बैठने वालों के लिए दोनों तरफ़ पायदान का होना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके साथ ही पिछले पहिए के बाएं हिस्सा का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर रखना होगा, जिससे किसी का कपड़ा उसमें न फंसे.
इसके साथ ही मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने का भी निर्देश दिया है. इसकी लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिमी और 500 मिमी से अधिक नहीं होना चाहिए. हालांकि, सरकार ने ये भी कहा है कि समय-समय पर नियमों में बदलाव होता रहेगा.
बता दें कि हाल ही में सरकार ने नियमों में बदलाव को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत 3.5 टन वजन के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है. इससे सिस्टम में सेंसर के जरिए ड्राइवर को इस बात की जानकारी हो जाती है कि गाड़ी की टायर में हवा की क्या स्थिति है.
Tags : #New Traffic Rules For Bike, #New Traffic Rules For 2 Wheeler, #New Traffic Safety Rules, #New Traffic Rules By Government, #Traffic Rules, #New Traffic Rules, #Traffic Police,
Latest News
World News
2025-03-28 at 16:15:42भूकंप के झटके, दहशत के मारे घर-ऑफिस से निकले लोग .
General News
2025-03-24 at 17:59:45भारत बना रहा 6th जेनरेशन एयरक्राफ्ट? .
India News
2025-03-24 at 17:48:008वें वेतन आयोग से बाहर होंगे ये कर्मचारी .
India News
2025-03-24 at 16:58:52जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की .
Politics News
2025-03-24 at 16:39:35सांसदों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी, केंद्र ने जारी की अधिसूचना; जानें अब कितनी होगी सैलरी .