कुत्ता काटने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी के कारण गाजियाबाद नगर निगम ने एक बड़ा फैसला किया है। की अब कोई भी व्यक्ति अगर अपने मकान या सोसाइटी में पालतू कुत्ता रखना चाहता है तो उसे नगर निगम की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वरना कुत्ते के मालिक पर जुर्माना लगेगा। और कुत्ते के मालिक को अपने कुत्ते का वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र सोसायटी के मेंटेनेंस दफ्तर में जमा कराना अनिवार्य होगा।
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अगर आप भी कुत्ता रखते हैं तो आप को भी अपने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नगर निगम की वेबसाइट के लिंक पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य है। इस प्रमाणपत्र की कापी दफ्तर में जमा करानी होगी। कुत्ता रखने के लिए वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र के अलावा कुछ और भी बंदिशे हैं जैसे की पालतू कुत्ते को पट्टे से बांधकर रखना होगा, बाहर निकलते समय जालीदार मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सर्विस लिफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं। पूप किट, डस्ट पैन भी अनिवार्य कर दिया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्ता पालने पर निगम की ओर से 5000 हजार रुपये की जुर्माना वसूल किया जाएगा।.
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मंगलवार तक कुत्ते को रखने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या करीब 3320 पहुंच गई है। बीते नौ दिनों में करीब एक हजार लोगों ने पंजीकरण कराया है