सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज, दिल्ली हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस के ट्रांसफर को दी थी चुनौती

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Satyendar Jain petition dismissed, Delhi High Court challenged the transfer of money laundering case : ईडी के अनुरोध पर एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत मामले की कार्यवाही स्थानांतरित करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को सत्येंद्र जैन ने हाईकोर्ट में याचिका दी थी जिसे दिल्ली हाईकोर्ट खारिज कर दिया सत्येंद्र जैन ने अपने मनी लॉन्ड्रिंग मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने को चुनौती दी थी।

बता दें कि ईडी के अनुरोध पर एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत मामले की कार्यवाही स्थानांतरित करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को जैन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। .

दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने हाई कोर्ट में कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) देश पर शासन करने वाली एक असामान्य प्रजाति है। उसे किसी न्यायाधीश को धमकाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही उसे बिना किसी आधार पर पक्षपाती होने के दावे के साथ मनी लांड्रिंग मामले के स्थानांतरण की मांग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जैन ने अपने मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने पर आपत्ति जताते यह तर्क रखा था।