कोरोना संकट के बीच दिल्ली वासियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान

ravinder General
General

राजधानी दिल्ली में वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली वासियों को राहत दी है। दरअसल, बोर्ड की ओर से पानी के बकाया बिल को माफ करने की योजना 30 सितंबर 2020 तक आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। बता दें, पहले यह योजना 30 जून तक लागू थी। नई योजना के तहत अब अगर उपभोक्ता 31 मार्च 2019 तक का प्रिंसिपल एरिया 30 सितंबर 2020 तक भी जमा कराता है तो उन्हें (LPSC) लेट पेमेंट चार्ज पर 100 फीसदी छूट दी जाएगी। यहां आपको बता दें, इस योजना के तहत जिन घरेलू उपभोक्ताओं के पास फंक्शनल मीटर्स हैं उन्हें इसका फायदा मिलेगा। ऐसे लोगों का सारा लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) माफ किया जाएगा। लेट पेमेंट सरचार्ज एक तरह से पेनाल्टी और इंट्रस्ट होता है।

दिल्ली जल बोर्ड के आदेश के अनुसार, हाउस टैक्स के हिसाब से ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच कॉलोनियां हैं। उनमें से ई, एफ, जी, एच कॉलोनी में रहने वालों के लोगों के 100 फीसदी प्रिंसिपल अमाउंट माफ कर दिए जाएंगे। 31 मार्च, 2019 तक से अभी तक बकाया राशि के सहित उनके सारे एलपीएससी और एरियर्स भी 100 फीसदी माफ कर दिए जाएंगे। साथ ही, ए और बी कैटेगरी लोगों के 100 फीसदी एलपीएससी माफ कर दिया जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट का 25 फीसदी बिल माफ कर दिया जाएगा। सी कैटेगरी के 50 फीसदी माफ किया जाएगा। डी कैटिगरी का 75 फीसदी माफ किया जाएगा। सी और डी कैटेगरी का एलपीएससी 100 फीसदी माफ किया जाएगा।.

दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन राघव चड्ढा ने बयान जारी कर कहा कि, महामारी के इस दौर में ज़्यादातर उपभोक्ता इलाके के जोनल ऑफिस में बिल का भुगतान करने जाने से कतरा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल सरकार ने रीबेट स्कीम को बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के उपभोक्ताओं की आर्थिक परिस्थितियों के आकलन के आधार पर दिल्ली जल बोर्ड ने बकाया बिल माफ करने के निर्णय लिया है। इससे उन सभी उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलने में मदद मिलेगी जो 31 मार्च 2020 तक इसका लाभ नहीं ले सके थे।