गृह मंत्रालय ने किया साफ सिर्फ सामान बेचने वाली दुकानें ही खुलेंगी, ना सैलून और ना शराब

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शुक्रवार देर रात गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन -2 में रियायत का आदेश जारी किया था। इस आदेश में सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई, लेकिन अभी मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को इंतजार करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कहा कि दुकानों में स्टाफ आपस में दूरी बनाने के साथ मास्क का भी इस्तेमाल करेंगे। जिसे लेकर गांव शहर के अधिकतर दुकानें खुल गये

इन सभी घटनाओं को देखकर गृह मंत्रालय ने स्पष्ट करते हुए बताया कि सिर्फ सामान बेचने वाली दुकानें ही खुलेंगी। सैलून और शराब की दुकानों को खुलने की अनुमति नहीं होगी। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (गृह मंत्रालय) पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि सैलून की दुकानें सेवा मुहैया कराती हैं। हमारा आदेश उन दुकानों पर लागू होता है जो सामान बेंचती हैं। नाई की दुकानें और हेयर सैलून खोलने का कोई आदेश नहीं है। शराब की दुकानें खोलने का भी कोई आदेश नहीं है।.

गृह मंत्रालय की रिलीज में कहा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें खोलने की अनुमति है। शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें, पड़ोस की दुकानें, आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ई-कॉमर्स कंपनियां सिर्फ आवश्यक चीजों की ही डिलीवरी कर सकती हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि, दुकानों को उन क्षेत्रों में खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वे ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में हो जिन्हें राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने हॉटस्पॉट घोषित किया है। गृह मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को खोलने की भी अनुमति नहीं है